मारपीट कर कार चालक को लूटने वाले दो दोषियों को 7 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Apr, 2018 07:21 PM

7 years imprisonment who looted the car driver by assaulting

मारपीट कर कार चालक से लूट करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी विजय और सुभाष को 7-7 साल की सजा सुनाते हुए दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

चंडीगढ़ (संदीप): मारपीट कर कार चालक से लूट करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी विजय और सुभाष को 7-7 साल की सजा सुनाते हुए दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने 2015 में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता सुधीर ने 10 अक्तूबर, 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह रामदरबार में किसी काम से जा रहा था। 

 

जैसे ही वह कालीबाड़ी लाइट प्वाइंट के समीप पहुंचा तो यहां पर साथ लगते जंगल में छिपे युवकों ने उसकी कार पर पत्थर मारा। उसने कार रोकी तो 2 युवक बाहर आए और हाथापाई शुरू कर दी। उन्होंने 1600 रुपए और मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने दोनों दोषियों को काबू किया था।

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