मोटर व्हीकल एक्ट में किया संशोधन, पढ़े पूरी खबर

Edited By ,Updated: 25 Mar, 2017 12:10 AM

amendments made in motor vehicle act

प्रशासन ने मोटर व्हीकल रूल्स 1990 में संसोधन किया है। इसमें कहा गया है कि ऑक्शन के जरिए ही नंबर अलॉट किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑक्शन में बच जाएंगे उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर अलॉट किए जाएंगे लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर उस नंबर पर...

चंडीगढ़, (विजय) : प्रशासन ने मोटर व्हीकल रूल्स 1990 में संसोधन किया है। इसमें कहा गया है कि ऑक्शन के जरिए ही नंबर अलॉट किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑक्शन में बच जाएंगे उनको फर्स्ट कम फर्स्ट  सर्व बेस पर अलॉट किए जाएंगे लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर उस नंबर पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती है तो वो नंबर आर.एल.ए. दोबारा जारी करेगा और जो पहले रुपए (रिजर्व प्राइज) जमा करवाई गई होगी वो जब्त हो जाएगी।

हालांकि प्रशासन के अपने व्हीकल्स के लिए कोई एडीशनल फीस या रिजर्व फीस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नहीं लगेगी। वहीं अफसर दो नंबर अपने नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी के लिए अपनी पूरी टेन्योर के दौरान ले सकते हैं जिनको एडीशनल फीस भी इसके लिए जमा नहीं करवानी पड़ेगी लेकिन अगर ये अफसर एक साल के अंदर इस तरह के नंबर लगी गाड़ी को दूसरे किसी किसी को (अन एलिजिबल पर्सन) को सेल या ट्रांसफर करता है तो इसके लिए रिजर्व प्राइज इस नंबर की चुकानी होगी।

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