आटो गैंगरेप केस: पुलिस ने कोर्ट में दायर किया सप्लीमैंट्री चालान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jun, 2018 10:59 AM

auto gangrape case supplementary invoice filed by the police in the court

कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती से सैक्टर-29 के जंगल एरिया में आटो चालक और उसके साथी द्वारा गैंगरेप मामले में थाना पुलिस ने अदालत में सप्लीमैंट्री चालान दायर किया है।

चंडीगढ़ (संदीप): कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती से सैक्टर-29 के जंगल एरिया में आटो चालक और उसके साथी द्वारा गैंगरेप मामले में थाना पुलिस ने अदालत में सप्लीमैंट्री चालान दायर किया है। करीब 150 पन्नों के चालान में थाना पुलिस ने ऑटो चालक मोहम्मद इरफान और उसके साथी कमल हसन के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-376 डी. के तहत आरोप पत्र दायर किया है। 

 

पुलिस ने केस में दोनों आरोपियों के खिलाफ 19 सरकारी गवाह बनाए है। चालान में मुख्य गवाह खुद पीड़िता को बनाया है। इसके अलावा आरोपियों की पीड़िता से शिनाख्त परेड के वक्त मौजूद रहे एस.डी.एम., पीड़िता के धारा-164 के बयान दर्ज करने वाली सिविल जज को भी गवाह बनाया है। 

 

अन्य गवाहों में जी. एम. एस.एच.-16 के 2 डाक्टरों के अलावा, सी.एफ.एस.एल. एक्सपर्ट भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने चालान में ऑटो मालिक रघुबीर सिंह भी शामिल हैं। केस की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। 

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