35 हजार रिश्वत लेने वाले SI को 4 साल कैद

Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Feb, 2020 09:34 AM

bribery case

35 हजार रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी एस.आई. बलबीर सिंह को 4 साल कैद की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़(संदीप) : 35 हजार रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी एस.आई. बलबीर सिंह को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि सी.बी.आई. ने वर्ष 2015 में सुशील की शिकायत पर मनीमाजरा थाने में बतौर एस.आई. तैनात रहे एस.आई. बलबीर पर ट्रेप लगा कर उसे रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। 

सुशील ने 17 मार्च, 2015 को सी.बी.आई. को दी शिकायत में बताया था कि मनीमाजरा थाने में तैनात सब इंस्पैक्टर बलबीर ने उसे फोन कर धमकी दी थी कि एक युवती ने उसके खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें उसने जबरन उसकी शादी किसी से करवाने के आरोप लगाए हैं। शिकायत पर सुशील के खिलाफ केस दर्ज न करने की एवज में ही बलबीर ने सुशील से रिश्वत की मांग की थी। 

वहीं सुशील ने पुलिस को बताया था कि शिकायतकर्ता युवती ने एक लड़के के साथ भागकर शादी की थी। बाद में युवती और उसके पति में अनबन हुई तो युवती वापस मायके आ गई और उसने पुलिस को दी शिकायत में उसे नशीली चीज खिलाकर जबरन उसकी शादी करवाने के आरोप लगाए थे। इस केस में ही सुशील को झूठा फंसाने की धमकी देकर एस.आई. उससे पैसे ऐंठना चाहता था। सुशील ने परेशान होकर इस बात की शिकायत सी.बी.आई. को दी थी।

कोर्ट ने कहा, भ्रष्ट पुलिस अफसरों की दो कैटेगिरी :
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि भ्रष्ट पुलिस अफसरों को दो कैटेगिरी में बांटा जा सकता है। पहले मीट ईटर्स और दूसरे ग्रास ईटर्स। मीट ईटर्स यानी मांस खाने वाले वे पुलिस अफसर जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पुलिस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। 

वहीं दूसरे होते हैं ग्रास इटर्स यानी घास खाने वाले। ये वे हैं, जो अपने कामकाज में मिलने वाली रिश्वत को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। समाज में भ्रष्टचार को कम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 

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