नोटिसों के बावजूद निर्माण करने वालों कटेंगे बिजली पानी और सीवरेज के कनैक्शन

Edited By pooja verma,Updated: 26 Nov, 2019 12:45 PM

builders will cut the connection of electric water and sewerage

जीरकपुर में गैरकानूनी ढंग के साथ चल रहे या हो चुके निर्माणों पर लोकल बॉडीज विभाग की तरफ से पिछले कुछ समय के दौरान अवैध निर्माणों को पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के उपबंधों की धारा 195, 195ए और 195डी अधीन विभागों को विवरण समेत नोटिस जारी किए हैं।

जीरकपुर (मेशी): जीरकपुर में गैरकानूनी ढंग के साथ चल रहे या हो चुके निर्माणों पर लोकल बॉडीज विभाग की तरफ से पिछले कुछ समय के दौरान अवैध निर्माणों को पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के उपबंधों की धारा 195, 195ए और 195डी अधीन विभागों को विवरण समेत नोटिस जारी किए हैं।

 

जिन अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर काऊंसिल की तरफ से भेजे नोटिसों का कोई जवाब देने की सूरत में कोई भी दस्तावेज पेश न करने पर संबंधित प्रयोक्ताओं के बिजली, पानी और सीवरेज के कनैक्शन काटने समेत सरकारी तौर पर अन्य प्रकार की कोई भी सुविधा न देने के आदेश दिए गए हैं। 

 

वहीं विभिन्न विभागों को नए कनैक्शन देने पर पाबंदी की सख्त हिदायतों सहित 360 अवैध निर्माणों के नोटिस दिए गए हैं और विभागों को पत्रों से सूचित कर दिया गया है।  पंजाब के लोकल बॉडीज विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि जिला मोहाली में 2018 से 2019 की अवैध निर्माणों के मालिकों को 10 दिन के समय में नोटिस भेजकर अपनी जमीन जायदाद संबंधित नक्शों और अन्य सरकारी नियमों की पालना के अंतर्गत कमियों को दूर करके फीसों की रसीदें और जरुरी दस्तावेज पेश करके कानूनी तौर पर व्यवस्था के साथ जुडऩे के लिए कहा गया था। 

 

निर्माण मालकों की तरफ से सरकारी नोटिसों की परवाह न करते हुए आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। उन्होंने आगे बताया कि जिसमें जीरकपुर क्षेत्र में अवैध निमाणों को लेकर करीब 128 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजाब म्युनिसिपल एक्ट-1911 के उपबंधों धारा 195,195ए और 195डी अधीन सिविल कोर्ट डेराबस्सी में गैरकानूनी इमारतों की शिकायतों के 128 केस दायर हो चुके हैं। इसके अलावा 100 के करीब नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें सभी अवैध निर्माण जो नक्शों के उल्ट किए गए है।

 

इनमें आम इमारतेंं, बहुमंजिली इमारतें, होटलों और बूथ नंबरों समेत शो रूमों और फ्लैटों की बड़ी संख्या शामिल है। जिनके नगर काऊंसिल के प्रस्ताव नंबर-73 तारीख 30/8/19 के तहत एसे गैरकानूनी निर्माणों के सीवरेज, पानी के कनैक्शन रोकने/ काटने और बिजली कनैक्शन न जारी करने/काटने संबंधी सर्वसम्मति मंजूदी दी गई है। 

 

इस कार्रवाई को लेकर गैरकानूनी निर्माण मालिकों में भागदड़ मच गई है और जो नगर काऊंसिल के चक्कर लगा रहे हैं। लोकल बॉडी विभाग पंजाब के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वाले 128 बिल्डरों व अन्य स्थानीय लोगों के विवरण समेत लिस्ट मीडिया को जल्द ही जारी की जाएगी।

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