स्टोर को महंगा पड़ा कैरी बैग के पैसे लेना, फोरम ने ठोका जुर्माना

Edited By Priyanka rana,Updated: 27 Nov, 2019 11:56 AM

carry bag

कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज करने पर उपभोक्ता फोरम की तरफ से कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। बावजूद इसके बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरीबैग के लिए 5 रुपए से लेकर 18 रुपए तक वसूल रहे हैं।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज करने पर उपभोक्ता फोरम की तरफ से कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। बावजूद इसके बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरीबैग के लिए 5 रुपए से लेकर 18 रुपए तक वसूल रहे हैं। 

अब एक ऐसे ही मामले में फोरम ने एक बार फिर से बिग बाजार और पैंटालूंस को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही फोरम ने स्टोर पर जुर्माना लगाते हुए कैरी बैग के चार्ज किए 18 रुपए भी वापस करने के आदेश दिए। मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ झेलने के लिए एक हजार रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकद्दमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। साथ ही 10 हजार रुपए कंज्यूमर लीगल एड के खाते में जमा करवाने के भी आदेश दिए।

कैरी बैग के चार्ज किए 18 रुपए :
सैक्टर-30 ए में रहने वाले सोमांशु शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित एलांते मॉल के बिग बाजार के खिलाफ शिकायत दी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2019 को बिग बाजार के स्टोर से सामान खरीदा था। 1818 रुपए की सामग्री के साथ बिग बाजार की ओर से 18 रुपए बतौर कैरी बैग चार्ज के रूप में भी चार्ज किया गया। 

शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने कैरी बैग की मांग नहीं की थी इसलिए उन्होंने गलत तरीके से पैसे की वसूली बताते हुए उपभोक्ता फोरम में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को सेवा में कोताही का दोषी पाया। फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि ऐसी कंपनियों के देशभर में कई स्टोर हैं, जो कैरी बैग के रुपए वसूल कर बहुत पैसे कमा रहे हैं। 

कैरी बैग के लिए 5 रुपए, लगा एक हजार जुर्माना :
सैक्टर-34 सी में रहने वाले दीपक कुमार ने इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित एलांते मॉल के पैंटालूंस के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को कुछ सामान लेने के लिए वह उक्त स्टोर में गए। 

सामान खरीदने के बाद न चाहते हुए भी उन्हें 5 रुपए कैरी बैग के चुकाने पड़े। इसके बाद उन्होंने फोरम में केस किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने पैंटालूंस को दोषी पाया और 5 रुपए लौटाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ झेलने के लिए 500 रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!