CBSE ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, सत्र के बीच नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

Edited By Priyanka rana,Updated: 22 Oct, 2018 02:52 PM

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अब प्राइवेट स्कूलों में खुद की कोई मनमानी नहीं चल सकेगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने प्राइवेट स्कूलों के नियमों में बदलाव किया है।

चंडीगढ़ : अब प्राइवेट स्कूलों में खुद की कोई मनमानी नहीं चल सकेगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने प्राइवेट स्कूलों के नियमों में बदलाव किया है। नए बदलाव के अनुसार सत्र के बीच में यदि कोई स्कूल किसी प्रकार की फीस में बढ़ोतरी करता है, तो उस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। फीस बढ़ोतरी में किसी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। 

बता दें कि पहले जहां स्कूल की मान्यता के लिए मात्र सी.बी.एस.ई. की टीम को ही संतुष्ट करना पड़ता था, अब उसके स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी को संतुष्ट करना होगा और यह चेकिंग किसी भी समय डीईओ कर सकेगा। 

निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए किया बाध्य तो मान्यता होगी रद्द :
अभिभावक की दिक्कतों व शिकायतों को दूर करने के लिए सी.बी.एस.ई. ने एफिलिएशन के नए बायलॉज तैयार किए हैं। इस नए नियम के तहत स्कूल यूनिफार्म और किताबें निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। स्कूल यदि इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो सी.बी.एस.ई. उनकी मान्यता रद्द कर देगा। 

आवेदन के समय देनी होगी फीस की जानकारी :
प्राइवेट स्कूल अब फीस मामले में मनमानी नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे कॉमन एड शेड्यूल के तहत अब सभी स्कूलों को शेड्यूल जारी करते हुए ही सभी तरह की फीस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। 

फीस के बारे में स्कूल प्रबंधन को वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर भी जानकारी देनी होगी। साथ ही स्कूल सत्र के बीच में किसी तरह की फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। पंजाब स्कूल फीस पॉलिसी एक्ट के तहत स्कूल कोई भी स्कूल एक सत्र में दस फीसदी से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा।

 

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