रैंटल योजना में फ्लैट्स लेने पर स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत दावा नहीं होगा खत्म

Edited By AJIT DHANKHAR,Updated: 31 Oct, 2020 07:16 PM

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सी.एच.बी. ने लोगों को किया स्पष्ट, स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत फ्लैट अलॉट हुआ तो किराए समझौते में किया जाएगा संशोधन

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने आदेश जारी किए हैं कि अगर लोग अफोर्डेबल रैंटल हाऊसिंग कांप्लैक्स योजना के अंदर फ्लैट लेते हैं तो भी स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत उनका दावा खत्म नहीं होगा। अगर स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत भी संबंधित अलॉटियों को फ्लैट्स अलॉट होते हैं तो सी.एच.बी. द्वारा किराए समझौते में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति को देखते हुए बोर्ड की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। बोर्ड सैक्टर-52 और 56 की टीन शैड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मलोया में फ्लैट्स की अलॉटमैंट कर रहा है। 

 


लोगों में था कंफ्यूजन
इस संबंध में बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों में ये कंफ्यूजन है कि अगर वह रैंटल योजना के तहत फ्लैट्स ले लेंगे तो स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के अंदर उनके केस पर प्रभाव पड़ेगा। इसी के चलते लोगों को स्पष्ट किया गया है ताकि वे इस योजना का लाभ उठाकर रैंट पर फ्लैट्स अलॉट करवा सकें। इससे पहले बोर्ड के पास ये जानकारी आ रही थी कि अधिकतर लोग इसी कंफ्यूजन के चलते रैंटल योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की भी इस संबंध में बोर्ड के पास शिकायतें आई थीं। बोर्ड ने लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 26 अक्तूबर को कैंप शुरू किया था, जो 29 अक्तूबर तक चला था। इसके तहत अधिकतर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अब जो लोग रह गए हैं, उनके लिए ही बोर्ड 2 नवम्बर से एक और कैंप लगाने जा रहा है, ताकि ऐसे सभी लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। कैंप के दौरान मौके पर ही नगर निगम और इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट की टीमें भी मौजूद होंगी, जो लोगों को पानी और बिजली के कनैक्शन के फार्म करने के लिए गाइड करेंगी। फोटो स्टेट की व्यवस्था भी की जाएगी। तीन नोटरी और तीन स्टाम्प वैंडर भी शिविर में मौजूद होंगे।
4 हजार रुपए करवाने होंगे जमा  
जिन लोगों को मकान मिलना है, उनसे 4000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर लिए जा रहे हैं। इसमें से 3000 रुपए एक महीने का किराया और 500-500 रुपए बिजली और पानी के कनैक्शन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर लिए जा रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए मकान आवंटित किए जाएंगे। मकान आवंदन के बाद सैक्टर-52 और 56 की कालोनी को तोड़ दिया जाएगा। लोगों को नए मकान में जाने के लिए तीन दिन का समय दिया जाएगा। 
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अफोर्डेबल रैंटल हाऊसिंग कांप्लैक्स योजना के तहत चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर-52 और सैक्टर-56 के टीन शैड में रहने वाले 1761 परिवारों को मलोया में स्मॉल फ्लैट्स देने जा रहा है। लोगों को मलोया के इन फ्लैट्स में रहने के लिए हर महीने 3000 रुपए किराए के तौर पर चुकाने होंगे। बिजली और पानी का बिल अलग से चुकाना होगा। करार के अनुसार यह मकान 25 साल के लिए दिए जाएंगे। समय-समय पर किराये की राशि को 8 प्रतिशत बढ़ाया भी जाएगा।

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