Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Nov, 2017 11:27 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. में दर्ज सैक्टर-8 स्थित एक प्रापर्टी पर धोखाधड़ी से कब्जे के मामले में आरोपी जतिंदर की अग्रिम जमानत याचिका सी.बी.आई. कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
चंडीगढ़, (संदीप): सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. में दर्ज सैक्टर-8 स्थित एक प्रापर्टी पर धोखाधड़ी से कब्जे के मामले में आरोपी जतिंदर की अग्रिम जमानत याचिका सी.बी.आई. कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। बिरगी ने 15 नवंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बिरगी और दूसरे आरोपी राज कुमार के खिलाफ सी.जे.एम. कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
वहीं मामले में दूसरे आरोपी राजकुमार ने शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सी.बी.आई. की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष कोर्ट ने सी.बी.आई. को शनिवार के लिए नोटिस किया है।
शनिवार को सी.बी.आई. को मामले में जवाब दायर करना है। इसके बाद दोनों पक्षों में याचिका पर बहस होगी। मामले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. ने 2015 में सैक्टर-8 स्थित एक प्रापर्टी को लेकर धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया था।
शीर्ष अदालत ने सी.बी.आई. को मामले में 11 नवंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए थे। इसके तहत सी.बी.आई. ने 27 अक्तूबर को ही सी.जे.एम. कोर्ट में राज कुमार और जतिंदर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।