कडंक्टर की स्मोकिंग से यात्री को बेचैनी व घुटन, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट को हर्जाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 23 Sep, 2019 08:27 AM

damage to haryana state transport

हरियाणा रोडवेज की बस में कडंक्टर के स्मोकिंग के कारण सवारी को बेचैनी और घुटन हुई और हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट द्वारा उचित कार्रवाई न करने के चलते सवारी ने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : हरियाणा रोडवेज की बस में कडंक्टर के स्मोकिंग के कारण सवारी को बेचैनी और घुटन हुई और हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट द्वारा उचित कार्रवाई न करने के चलते सवारी ने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। 

फोरम ने सेवा में कोताही पाते हुए हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, उत्पीडऩ और असुविधा के लिए एक हजार रुपए मुआवजा दे। साथ ही वर्तमान कार्रवाई की कॉस्ट के लिए शिकायतकर्ता को 500 रुपए भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिन में पालना करनी होगी, नहीं तो ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने जारी किए।

कहा, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट ने भी नहीं सुनी :
हिसार हरियाणा निवासी अशोक कुमार प्रजापत ने फोरम में डायरैक्टर जनरल, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, सैक्टर-17 चंडीगढ़ और कमिश्नर, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, सैक्टर-17 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 14 सितम्बर, 2016 को उन्होंने हरियाणा रोडवेज की बस में जींद से नगूरां तक के लिए सफर किया। उन्होंने इस सफर के लिए 15 रुपए में टिकट ली। वह जैसे ही बस में सवार हुए तो पिछली खिड़की की तरफ बैठ गए। 

बस में स्मोकिंग के चलते उन्हें बेचैनी और घुटन महसूस हुई। उन्होंने देखा कि बस में दलबीर सिंह नाम कडंक्टर जो ड्राइवर की सीट के साथ बैठा था, स्मोकिंग कर रहा था। लेकिन बावजूद इसके बस के ड्राइवर ने भी उसे नहीं रोका। शिकायतकर्ता ने कहा कि नियमों के तहत पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं की जा सकती है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट को कडंक्टर के खिलाफ शिकायत दी थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी के चलते उन्होंने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दी। 

शिकायतकर्ता को फोरम में अपील करने का पूरा अधिकार :
शिकायत का नोटिस दूसरे दोनों पक्षों को उनका पक्ष जानने के लिए भेजा गया, जिन्होंने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। फोरम में अपने आदेशों में कहा कि दूसरे पक्ष ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की लेकिन फिर भी शिकायतकर्ता को फोरम में अपील करने का पूरा अधिकार होता है, जिसके चलते ही फोरम ने ये कार्रवाई की है। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!