पार्क में कुत्तों के हमले से जान गंवाने वाले मासूम की मां पहुंची हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jun, 2018 10:49 AM

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सैक्टर-18 के पार्क में आवारा कुत्तों के हमले में डेढ़ वर्षीय मासूम की जान जाने के मामले में उसकी मां ममता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : सैक्टर-18 के पार्क में आवारा कुत्तों के हमले में डेढ़ वर्षीय मासूम की जान जाने के मामले में उसकी मां ममता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। मामले में पुलिस-प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं। केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की वैकेशंस बैंच ने चंडीगढ़ प्रशासन, म्यूनिसिपल कमिश्नर, मेयर, एस.एस.पी. समेत अन्य प्रतिवादियों को 4 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है। 

ममता ने याचिका में मांग की है कि सैक्टर-19 थाने के एस.एच.ओ. को निर्देश जारी किए जाएं कि वह कारण बताएं कि क्यों वह जानबूझकर केस दर्ज करने में नाकाम रहे, जबकि साफ रूप से नगर निगम के संबंधित अफसरों व पब्लिक पार्क की सुरक्षा व रखरखाव का जिम्मा रखने वाले लोगों के खिलाफ केस बनता था। याची महिला के वकील ने दलीलें दी कि एस.एस.पी., डी.एस.पी.(ईस्ट) तथा एस.एच.ओ. ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया के संबंध में तय किए नियमों को दरकिनार किया। 

कहा गया कि प्रशासन ने डिप्टी कमिश्नर के जरिए सहानुभूति दिखाते हुए 1 लाख रुपए की राहत देने का ऐलान किया, जबकि दूसरी ओर एम.सी. कर्मी समस्या को सामने तक नहीं रख पाए, जबकि हाईकोर्ट ने वर्ष भर पहले निर्देश जारी किए थे कि मानवीय जिंदगी विशेषकर बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक प्रयास करें। 

याची पक्ष ने पुलिस द्वारा मामले में केस दर्ज न करने पर पुलिसकर्मियों समेत एम.सी. के उन कर्मियों पर भी उचित जुर्माना लगाने की मांग की है जो निजी रूप से आवारा कुत्तों की समस्या को नियंतित्र नहीं कर पाए। ऐसे एम.सी. कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के आदेश चंडीगढ़ पुलिस को देने की मांग की गई। जिसके पीछे कहा गया है कि एम.सी. कर्मियों ने जानबूझकर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के प्रावधानों की उल्लंघना की। 

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