नाबालिग बेटी से दुराचार करने के मामले में आरोपी पिता बरी

Edited By pooja verma,Updated: 06 May, 2019 07:40 PM

father acquitted in case of misconduct with minor daughter

अपनी मासूम बेटी के साथ रेप करने के मामले में आरोपी पिता को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

चंडीगढ़ (संदीप): अपनी मासूम बेटी के साथ रेप करने के मामले में आरोपी पिता को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत में शिकायतकर्ता ही हॉस्टाइल हो गई, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। इसी साल जनवरी में मौलीजागरां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

 

केस के अनुसार एक जनवरी, 2019 को 12 साल की बच्ची के मां ने थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह घरों में सफाई करने का काम करती है। प्रतिदिन की तरह की इस दिन जब वह दोपहर को काम से घर लौटी तो देखा कि उसकी छोटी बेटी कमरे में रो रही है। मां ने बेटी से प्यार से पूछा तो उसने बताया कि पिता ने शराब के नशे में उसके साथ दुराचार किया है। 

 

यह काम वह पिछले कई महीने से कर रहा है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा-376ए, बी और पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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