अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज हो सकती है FIR

Edited By pooja verma,Updated: 10 May, 2019 03:36 PM

fir may be lodged against absent employees

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही व चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है।

पंचकूला (मुकेश): उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही व चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है। 

 

उन्होंने बताया कि कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर मतदान करवाने के लिए पीठासीन, अतिरिक्त पीठासीन व पोलिंग अधिकारियों को तैनात किया है। मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए 6 व 7 मई को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कई पीठासीन, अतिरिक्त पीठासीन और पोङ्क्षलग अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। 

 

उपायुक्त ने कहा कि किसी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले इन सभी कर्मियों को एक और अवसर दिया जा रहा है और ये कर्मचारी 10 मई को सुबह 10 बजे लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सैक्टर-1 में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि गैर-हाजिर कर्मी 10 मई को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए तो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी।

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