Edited By pooja verma,Updated: 21 Jan, 2020 01:16 PM
हरियाणा विधानसभा चुनाव में कालका से जननायक जनता पार्टी (जजपा) के उम्मीदवार भाग सिंह दमदमा का मतदाता सूची से नाम काटे जाने के एक मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दायर कर बताया कि सरकार ने वीरेंद्र सिंह एच.सी.एस. अधिकारी,...
चंडीगढ़ (हांडा): हरियाणा विधानसभा चुनाव में कालका से जननायक जनता पार्टी (जजपा) के उम्मीदवार भाग सिंह दमदमा का मतदाता सूची से नाम काटे जाने के एक मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दायर कर बताया कि सरकार ने वीरेंद्र सिंह एच.सी.एस. अधिकारी, दलजीत कौर बी.डी.पी.ओ. व निर्मलजीत कौर टीचर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। समय की कमी के कारण हाईकोर्ट में बहस पूरी न होने के चलते कोर्ट ने मामले में बहस 7 फरवरी तक स्थगित कर दी।
इससे पहले पंचकूला के डी.सी. व चुनाव अधिकारी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि मामले में उन्होंने जांच कर दोषी चुनाव कानूनगो व डाटा आप्रेटर बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में भाग सिंह दमदमा ने एडवोकेट सुरजीत सिंह सलार के जरिए दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने 3 अक्तूबर को कालका विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। बाद में चुनाव अधिकारी ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट हो चुका है। ऐसे में उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।