सामूहिक दुराचार मामला: आरोप नहीं हुए साबित, आरोपी बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Dec, 2017 11:37 PM

group misconduct case

सामूहिक दुराचार मामले में सबूतों के अभाव में जिला अदालत ने आरोपी पप्पू को बरी कर दिया।। अभियोजन पक्ष पप्पू के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका।

चंडीगढ़, (संदीप): सामूहिक दुराचार मामले में सबूतों के अभाव में जिला अदालत ने आरोपी पप्पू को बरी कर दिया।। अभियोजन पक्ष पप्पू के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के अनुसार डी.एन.ए. रिपोर्ट नैगटिव आई थी। वहीं शिकायतकर्ता अदालत में बार-बार बयान बदल रही थी। इस आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।

 वहीं मामले में अन्य आरोपियों बाबू और महेश को अदालत भगौडा करार दे चुकी है। पुलिस ने पप्पू, महेश और बाबू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पिछले साल थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत पीड़िता जनवरी 2016 को कैंबवाला से सैक्टर-21 में काम अपने काम पर जा रही थी। इसी दौरान सैक्टर-19 में तीनों आरोपियों ने उसे रोका और उसे चाय पीने को कहा। आरोप के अनुसार आरोपियों ने उसे चाय के साथ दिए लड्डू में कुछ मिलाकर खिला दिया, जिससे वह बेहोश हाने लगी।

इस पर चाय की दुकान चलाने वाली महिला जो आरोपियों में से एक की बहन थी, उसने उसे घर तक छोडऩे की बात कही। इसके बाद वह बेसुध हो गई। अगले दिन सुबह जब उसे होश आया तो खुद बिस्तर में एक आरोपी के साथ पाया जिसने उसे बताया कि उसने उसकी वीडियो बनाई है। इसके बाद वह उसे वीडियो के नाम पर धमकाने लगा और कई बार शारीरिक शोषण किया।

 इसके बाद पुलिस को शिकायत देने पर शिकायत का कुछ नही बना, जिसके बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उसने अक्तूबर में फिर से शिकायत दी। इसमें तीनों के खिलाफ दुराचार और चाय की दुकान चलाने वाली महिला के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कराया था।

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