धोखाधड़ी मामले में दिया दोषी करार

Edited By pooja verma,Updated: 26 Apr, 2019 09:00 PM

guilty conviction in fraud case

धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने बिहार निवासी सत्यानारायण को दोषी करार दिया है।

चंडीगढ़ (संदीप): धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने बिहार निवासी सत्यानारायण को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 30 अप्रैल को सजा सुनाएगी। पुलिस ने उसे वर्ष 2012 में मुंबई से गिरफ्तार किया था। सैक्टर-16 स्थित एक प्राइवेट कंपनी के सी.ई.ओ. ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका मशीन मैन्यूफैक्चरिंग और पैकेजिंग का काम है। 

 

उनके पास यू.एस.ए. से मशीन पैकेजिंग का एक आर्डर आया था, जिसके लिए यू.एस.ए. की कंपनी को 12,900 डॉलर एडवांस भेजने के लिए कहा। कंपनी के मैनेजर ने अपने बैंक की डिटेल यू.एस.ए. की कंपनी को मेल कर दी। 5 अक्तूबर, 2011 को कंपनी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाने की बात मैनेजर को कही लेकिन मैनेजर ने अकाऊंट चेक किया तो पैसे नहीं आए थे। 

 

जांच करने पर मालूम हुआ कि जिस मेल आई.डी. से मैनेजर सुनील ने बैंक की डिटेल भेजी थी, वह किसी ने 4 अक्तूबर, 2011 को हैक कर ली थी। हैक करने के बाद उसने अपने बैंक की डिटेल दे दी थी। इसी तरह कंपनी ने एक अन्य आर्डर के  लिए बंग्लादेश स्थित कंपनी को 21 सितम्बर, 2011 को पैसे भेजने के लिए अपनी मेल से बैंक डिटेल भेजी। तब भी मेल आई.डी. हैक कर ली गई। 

 

लेकिन इस बार पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही जांच लिया गया तो पैसे की ट्रांसफर नहीं की गई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने उस अकाऊंट की डिटेल मांगी, जिसमें पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे तो सामने आया कि यह अकाऊंट मुम्बई के रहने वाले सत्यानारायण का है। चंडीगढ़ पुलिस ने मुंबई जाकर सत्यानारायण को गिरफ्तार किया। 

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