वकीलों की हड़ताल हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के एक दिन बाद ही हुई स्थगित

Edited By Priyanka rana,Updated: 17 Aug, 2019 10:34 AM

high court

हरियाणा में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन के विरोध में 25 जुलाई से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर चल रहे थे, किसी भी याचिकाकर्ता को कोर्ट के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा था।

चंडीगढ़(रमेश) : हरियाणा में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन के विरोध में 25 जुलाई से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर चल रहे थे, किसी भी याचिकाकर्ता को कोर्ट के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा था। 

जिस पर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को फुल बैंच ने वकीलों को एक दिन का समय दिया था कि वह हाईकोर्ट के गेट से धरना उठा ले वरना पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। 

हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद शक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन ने फुल बेंच के समक्ष पेश होकर 23 दिन से चल रही हड़ताल स्थगित करने की बात कही और 17 अगस्त से काम पर लौटने को कहा है। वकीलों की हड़ताल स्थगित होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने राहत की सांस ली है।

कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगी सुनवाई :
फुल बेंच ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वकीलों की मांग पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर एक कमेटी गठित किए जाने की बात कही थी, जोकि ट्रिब्यूनल की कारगुजारी और जरूरत पर समीक्षा करेगी। इस कमेटी में बार एसोसिएशन, बार काऊंसिल, हरियाणा के कर्मचारियों का प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनकी रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

हाईकोर्ट को लेना पड़ा स्वयं संज्ञान :
हाईकोर्ट में कामकाज प्रभावित होते देख हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए हरियाणा में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन को डैफर करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद वकीलों ने प्रदर्शन जारी रखा और कोर्ट का कामकाज नहीं चलने दिया। याचिकाकत्र्ताओं को रोके जाने की शिकायतें भी चीफ जस्टिस तक पहुंची थीं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 14 अगस्त को वकीलों की क्लास लगाई थी। फुल बैंच ने वकीलों को कहा था कि उनके प्रदर्शन व विरोध का तरीका ठीक नहीं है और कोर्ट की एंट्री बंद करना भी गलत है।

कोर्ट ने वकीलों को कहा था कि अगर ताकत दिखानी है तो खुद के घर में क्यों बाहर जाकर दिखाएं तो पता चल जाएगा। वकीलों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर शुक्रवार सुबह 11 बजे तक उन्होंने धरना हाईकोर्ट से नहीं उठाया तो वह पुलिस व प्रशासन को कार्रवाई के आदेश जारी करेंगे। पंजाब एंव हरियाणा बार एसोसिएशन ने शुक्रवार सुबह 10 बजे जनरल हाऊस बुलाया, जिसमे सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित किए जाने का फैसला लिया गया और कोर्ट को बता दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्थगित कर दी। 

हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं एक लाख सिविल मैटर :
हरियाणा में कर्मचारियों के सरकार के खिलाफ एक लाख से अधिक सर्विस मैटर्स पेंडिंग हैं जोकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद वहीं ट्रांसफर हो जाएंगे और वकीलों को सुनवाई के लिए करनाल जाना पड़ेगा जोकि उन्हें गवारा नहीं है। यही कारण है कि वह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन का विरोध कर रहे हैं। वकीलों की हड़ताल के चलते करीब डेढ़ लाख केसों में सुनवाई नहीं हुई और करीब 50 हजार नए केस दाखिल नहीं हो सके। 

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