थानों में CCTV कैमरों संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश

Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Sep, 2018 09:33 AM

high court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा वं चंडीगढ़ को पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा वं चंडीगढ़ को पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं, केंद्र सरकार के माडल रूल्स के तहत नॉन-ऑफिशियल विजिटर टू जेल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए हैं। वकील एच.सी. अरोड़ा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। 

याचिका में सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2015 के डी.के. बसु केस में जारी निर्देशों को लागू करने की मांग की है। डिविजन बैंच ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को संबंधित आदेश जारी किए। याची वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जालंधर के पुलिस थाने मकसूदन के बाहर गत दिन बम धमाका हुआ था। आरोपी का क्लू इसलिए नहीं मिल सका, क्योंकि थाने के बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरा फंक्शनल नहीं था। 23 अक्तूबर को केस की अगली सुनवाई होगी।

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