2 साल में PU की वित्तीय स्थिति में क्या सुधार आया, जानकारी दें : हाईकोर्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Sep, 2018 10:53 AM

high court

पंजाब यूनिवर्सिटी के वित्तीय संकट को लेकर वर्ष 2016 में स्वयं संज्ञान लेकर हाईकोर्ट द्वारा शुरू किए गए केस में बुधवार को सुनवाई हुई।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब यूनिवर्सिटी के वित्तीय संकट को लेकर वर्ष 2016 में स्वयं संज्ञान लेकर हाईकोर्ट द्वारा शुरू किए गए केस में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व वी.सी. प्रोफैसर अरुण ग्रोवर भी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आदेश जारी कर यह बताने को कहा है कि वर्ष 2016 से लेकर यूनिवर्सिटी के वित्तीय ढांचे में क्या-क्या सुधार हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले में सितम्बर, 2016 में इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किए थे।

पूर्व वी.सी. हाईकोर्ट में पेश :
वहीं सुनवाई के दौरान पी.यू. की तरफ से अर्जी दायर कर गवर्निंग स्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत को लेकर पूर्व वाइस चांसलर अरुण ग्रोवर की तरफ से दिए एफिडेविट को वापस लिए जाने की मांग की गई। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला यूनिवर्सिटी का है। इसमें वे दखल नहीं देना चाहते। डिविजन बैंच ने मामले पर 23 अक्तूबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।

एफिडेविट वापस लेने से इंकार :
इससे पहले पूर्व वी.सी. ने एफिडेविट वापस लेने से इंकार करते कहा कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। यूनिवर्सिटी को वे लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना-देना नहीं। उन्होंने कहा था कि एफिडेविट में उनके निजी विचार हैं जिनकी जानकारी कोर्ट को दी गई। 

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