हाईकोर्ट ने मांगी खनन प्रक्रिया पर स्टेटस रिपोर्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Dec, 2018 01:26 PM

high court

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य से खनन ठेका देने के मुद्दे पर अपनाई गई प्रक्रिया पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य से खनन ठेका देने के मुद्दे पर अपनाई गई प्रक्रिया पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने संजीत सिंह रंधावा और एक ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका के बाद पंजाब राज्य और अन्य को यह निर्देश दिए। उन्होंने न्यायमूर्ति जेएस नारंग की अध्यक्षता में एक आयोग द्वारा प्रस्तुत की रिपोर्ट में किए गए कुछ अवलोकनों के लिए 'गंभीर आपत्तियां' उठाई थी।

न्यायमूर्ति गुप्ता की बैंच के समक्ष उपस्थित होने पर उनके वकील ने तर्क दिया कि दो याचिकाकर्ताओं को साझेदारी फर्म में अन्य भागीदारों के 'फ्रंट मेन' के रूप में जाना जाता था। आरोप लगाया गया कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ने अपनी स्थिति के आधार पर मूल्य बोलियों को प्रभावित किया और इस प्रकार निविदा से राजकोष को नुकसान पहुंचाया।  

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