पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू न करवाया तो ऑनलाइन कटेगा चालान

Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Feb, 2019 11:13 AM

if you do not renew the policy then the online payment will be invoiced

चंडीगढ़ प्रशासन के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से शहर के सभी पॉल्यूशन चैक सैंटरों की कनैक्टिविटी और सॉफ्टवेयर का काम पूरा कर लिया गया है।

चंडीगढ़(राजिंद्र): चंडीगढ़ प्रशासन के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से शहर के सभी पॉल्यूशन चैक सैंटरों की कनैक्टिविटी और सॉफ्टवेयर का काम पूरा कर लिया गया है। यहां तक कि 10 पॉल्यूशन चैक सैंटरों द्वारा अपने आपको रजिस्टर्ड करवाने के बाद ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने फरवरी में 300 के करीब सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जारी किए। इससे अब सभी के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समय पर रिन्यू करवाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि न करवाने पर उन्हें ऑनलाइन ही चालान जारी हो जाएगा। 

गौरतलब है कि इस संबंध में कोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मिनिस्ट्री ने चंडीगढ़ प्रशासन को सैंटरों को ऑनलाइन करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एडिशनल सैके्रटरी राजीव तिवारी ने बताया कि उन्होंने पॉल्यूशन चैक सैंटरों की कनैक्टिविटी का काम पूरा कर लिया है। फरवरी में ट्रायल शुरू किया है, जोकि सफल चल रहा है। अब समय पर पॉल्यूशन सॢटफिकेट रिन्यू न करवाने वालों का ऑनलाइन ही पता लग जाया करेगा। 

25 फरवरी तक सैंटरों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो होगी कार्रवाई
विभाग ने बाकी सभी सैंटरों को भी पॉल्यूशन चैक एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक और मौका दिया है। इसके लिए इन सैंटरों को 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। अगर इस दौरान वह अपने आपको रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में पैट्रोल पंपों पर 49 के करीब पॉल्यूशन चैक सैंटर हैं। अभी इन सभी सैंटरों पर मैनुअल ही काम चल रहा था। ऑनलाइन होने से डाटा भी मैंटेन रह सकेगा। ये ऑनलाइन सिस्टम निजी और कमॢशयल दोनों वाहनों के लिए काम करेगा। इससे ये भी फायदा होगा कि डाटा मैंटेन होने के चलते कोई भी वाहन अब चैकिंग से छूट नहीं पाएगा। विभाग ने सभी सैंटरों पर कर्मचारियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस्तेमाल की ट्रेङ्क्षनग भी दे दी है। 

आर.एल.ए. के पास रहेगी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जानकारी
विभाग द्वारा इस काम के लिए सभी पॉल्यूशन चैक सैंटरों को वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक किया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सीधी जानकारी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसैंसिंग अथॉरिटी (आर.एल.ए.) के पास अब उपलब्ध रहेगी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है। जैसे ही छह महीने पूरे होने के बाद सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा, आर.एल.ए. इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस या एस.टी.ए. को देगा, जो ऐसे वाहनों के ऑनलाइन ही चालान जैनरेट कर देंगे। शहर में बढ़ रही वाहनों की संख्या के चलते प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। हर साल ही हजारों की संख्या में नए वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं।

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