Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 08:13 AM
जिला एवं सैशन जज की अदालत ने जिला मोहाली के कस्बा लालड़ू में अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले वाले पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
मोहाली(कुलदीप) : जिला एवं सैशन जज की अदालत ने जिला मोहाली के कस्बा लालड़ू में अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले वाले पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि केस के बाकी तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लालडू की सरदारपुरा कालोनी निवासी कुलविन्द्र सिंह को यह सजा सुनाई गई।
पंखे से फंदा लगाकर कर ली थी आत्महत्या :
16 नवम्बर, 2008 को रीपिन्द्रजीत कौर ने लालडू स्थित ससुराल घर की पहली मंजिल पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता दिलावर सिंह निवासी सैक्टर-78 (गांव सोहाना) की शिकायत पर पुलिस ने पति कुलविन्द्र सिंह, सास शीला कौर, जेठ तरलोक सिंह और जेठानी जसवीर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिलावर सिंह का आरोप था कि उसकी बेटी के पति तथा सास, जेठ व जेठानी ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। केस की सुनवाई जिला अदालत में चल रही थी।