रिश्वत मामले में वन विभाग के कर्मचारी के खिलाफ आरोप तय

Edited By bhavita joshi,Updated: 18 Jan, 2019 10:01 AM

in the bribe case the allegations against the forest department employee

रिश्वत मामले में विजिलैंस द्वारा गिरफ्तार किए गए वन विभाग के कर्मचारी अमृतपाल सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

चंडीगढ़(संदीप): रिश्वत मामले में विजिलैंस द्वारा गिरफ्तार किए गए वन विभाग के कर्मचारी अमृतपाल सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी होगी। अगली सुनवाई से आरोपी के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट की धारा-7,13(1)-डी और (2) के तहत आरोप तय किए हैं।  विजिलैंस टीम ने शिकायत के आधार पर आरोपी को वर्ष 2015 में 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

 केस में शिकायतकर्त्ता खुड्डा अलीशेर निवासी कल्याण सिंह ने विजिलैंस को दी शिकायत में कहा था कि वह लक्कड़ की टाल का कारोबार करता है। उसने सैक्टर-51 निवासी एक महिला से उसके खुड्डा अलीशेर स्थित प्लॉट में कटे पड़े हुए पेड़ 85 हजार रुपए में खरीदे थे। 28 जून, 2015 को आरोपी उसके टाल पर आया और कहने लगा कि वह वन विभाग में कर्मचारी है और पेड़ काटने के मामले में उस पर केस दर्ज करवाएगा। दर्ज शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाने के लिए एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 

जिसमें से उसने 80 हजार रुपए में उनकी सेटलमेंट हो गई और कल्याण सिंह ने आरोपी को पहले 5 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी दोबारा कल्याण को धमकाने लगा और कहने लगा कि वह 29 जून को उसके पास पैसे लेने आएगा। कल्याण ने धमकियों से परेशान होकर विजिलैंस को शिकायत दी। विजिलैंस ने ट्रैप लगाकर आरोपी अमृतपाल को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। 

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