नवीन फौगाट पर लगे आरोपों की हो निष्पक्ष जांच : हाईकोर्ट

Edited By bhavita joshi,Updated: 06 Nov, 2018 08:53 AM

neutral investigations of allegations on the new faujat high court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से बर्खास्त सब-इंस्पैक्टर नवीन कुमार फौगाट के केस में चंडीगढ़ पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए हैं।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से बर्खास्त सब-इंस्पैक्टर नवीन कुमार फौगाट के केस में चंडीगढ़ पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए हैं। नवीन पर मुंबई बेस्ड 26 वर्षीय मॉडल के साथ रेप के आरोप हैं। नवीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। मामले में चंडीगढ़ पुलिस व सी.बी.आई. को पार्टी बनाया गया है।

 हाईकोर्ट ने प्रतिपक्ष को निर्देश दिए कि संबंधित केस के विषय वस्तु की निष्पक्षता से कानून के तहत जांच हो। साथ ही पुलिस को आदेश दिए हैं कि नवीन द्वारा दिए गए मांगपत्र पर भी निष्पक्षता से जांच की जाए। नवीन ने आरोपों में अपने वरिष्ठ अफसरों पर उन्हें फंसाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने डी.जी.पी. चंडीगढ़ को एक मांग पत्र दिया था, वहीं उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को सर्विस रुल्स और अपने मूलभूत अधिकारों का हनन बताया है।

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