बी.ए.-बी.कॉम.(एल.एल.बी.) में दाखिले के लिए काऊंसिलिंग पर रोक

Edited By ashwani,Updated: 01 Dec, 2020 10:36 PM

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हाईकोर्ट ने पी.यू. प्रसाशन को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़, (रमेश हांडा) :  पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से बी.ए.-बी.कॉम.(एल.एल.बी.) पांच वर्षीय कोर्स में 180 सीटों पर दाखिले के लिए बुधवार (2 दिसम्बर) को होने वाली काऊंसिलिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और पी.यू. प्रसाशन  को नोटिस जारी करते हुए 3 दिसम्बर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। 
मलाइका वर्मा नामक स्टूडैंट की ओर से दाखिल की गई याचिका में पी.यू. प्रशासन की ओर से 12वीं कक्षा में कानून शिक्षा विषय रखने वाले स्टूडैंट्स को प्रति विषय 4 अतिरिक्त माक्र्स दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि पी.यू. ने दाखिला प्रक्रिया को लेकर जारी किए प्रोस्पैक्टस में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी थी। 


रैंक 86 से 690 हो गया
याचिकाकत्र्ता का पी.यू. के उक्त फैसले के बाद रैंक 86 से 690 हो गया है। पी.यू. प्रशासन ने कोविड-19 के चलते इस वर्ष एंट्रैंस टैस्ट की बजाए 12वीं के नंबरों के आधार पर मैरिट बनाई थी। 180 सीटों में से 90 सीटें रिजर्व हैं और याचिकाकत्र्ता ने जनरल कैटागिरी के लिए अप्लाई किया था, जिसका 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर 86वां रैंक बनता था और उसे दाखिला मिलना तय था, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय ने 12वीं कक्षा में कानून विषय पढऩे वाले स्टूडैंट्स को प्रति विषय 4 अतिरिक्त अंक देने का एलान कर दिया, जिसके बाद याची का रैंक गिर कर 690 पहुंच गया।


दाखिला प्रक्रिया में पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं हो सकती
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी दाखिला प्रक्रिया में पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं हो सकती। पी.यू. ने इससे पहले भी एक मामले में अतिरिक्त माक्र्स देने का निर्णय वापस लिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोस्पैक्ट्स के हिसाब से ही काऊंसिलिंग होगी और अतिरिक्त माक्र्स अब नहीं दिए जा सकते। पी.यू. की ओर से वकील ने नोटिस स्वीकार किया, जिसमें दो दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 

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