Edited By bhavita joshi,Updated: 21 Nov, 2018 02:41 PM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला नगर निगम एरिया से पिंजौर, कालका और कुछ गांवों को अलग करने संबंधी कमेटी की रिपोर्ट पर अगले आदेशों तक रोक बरकरार रखी है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला नगर निगम एरिया से पिंजौर, कालका और कुछ गांवों को अलग करने संबंधी कमेटी की रिपोर्ट पर अगले आदेशों तक रोक बरकरार रखी है। मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश जवाब पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताते हुए विस्तृत जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले 7 दिसम्बर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। कालका से पार्षद सतिंद्र टोनी ने डिवीजनल कमिश्नर के नेतृत्व में बनी कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार गलत ढंग से पंचकूला नगर निगम को तोडऩा चाहती है।
अगर पंचकूला नगर निगम के एरिया में से कालका, पिंजौर व गांवों को अलग कर दिया जाता है तो पंचकूला की इतनी जनसंख्या नहीं बनती कि यहां नगर निगम बना रहे। डिवीजनल कमिश्नर के नेतृत्व में बनी कमेटी जनसंख्या के गलत आंकड़े पेश कर पंचकूला में एम.सी. और कालका व पिंजौर को मिलाकर वहां नगर परिषद बनाना चाहती है और इसमें उचित्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही। निगम भंग करने के लिए एम.सी. में बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। पंचकूला के ज्यादातर पार्षदों ने निगम एरिया में किसी तरह का बदलाव न करने का प्रस्ताव पारित किया है।