Edited By Priyanka rana,Updated: 03 Oct, 2019 11:37 AM
चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर रहे बी पुरुषार्थ के खिलाफ दाखिल की गई अवमानना याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
चंडीगढ़(रमेश) : चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर रहे बी पुरुषार्थ के खिलाफ दाखिल की गई अवमानना याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तक्ष मीडिया नामक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने निगम कमिश्नर पर आरोप लगाए थे कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी वह सेलवेल नामक कम्पनी से एडवर्टाइजिंग की फीस नहीं वसूल रहे। यही नहीं, याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने नगर निगम के अन्य कई अधिकारियों पर भी सेलवेल मीडिया से मिलीभगत के आरोप लगाए थे।
तक्ष मीडिया ने कोर्ट को बताया उनकी कम्पनी के सेलवेल के पास 16 करोड़ बकाया हैं, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की थी जिसे वह नहीं निभा रहा जबकि नगर निगम पहले ही कह चुका है कि उक्त लेन-देन से निगम का कोई सरोकार नहीं है फिर भी चंडीगढ़ नगर निगम ने सेलवेल मीडिया को कई रिकवरी नोटिस भेजे थे लेकिन हाईकोर्ट ने सेलवेल द्वारा नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद मामला कोर्ट ने ऑर्बेटेटर के सुपुर्द कर दिया था।