कंपनी की बसें बेच कर ट्रांसपोर्टर ने तोड़ा समझौता

Edited By Priyanka rana,Updated: 31 Aug, 2018 12:01 PM

private bus comapny

लंबे रूट पर चलने वाली एक प्राइवेट बस कंपनी द्वारा अपनी बसें दूसरी कंपनी को बेच कर फिर उस रूट पर अपनी बसें न चलाने का लिखित समझौता तोड़ दिया।

मोहाली(कुलदीप) : लंबे रूट पर चलने वाली एक प्राइवेट बस कंपनी द्वारा अपनी बसें दूसरी कंपनी को बेच कर फिर उस रूट पर अपनी बसें न चलाने का लिखित समझौता तोड़ दिया। बसें खरीदने वाली कंपनी का आरोप है कि बसें बेचने वाली कंपनी के मालिक ने समझौता तोड़कर उन्हें करोड़ों का नुक्सान पहुंचाया है। 

पुलिस ने इस संबंध में मोहाली स्थित बस कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर चंडीगढ़ की ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में सुखचैन सिंह निवासी गांव कांजली जिला संगरूर (मौजूदा निवासी सैक्टर 9 चंडीगढ़) ने बताया कि वह मैट्रो ईको रिजॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी में मैनेजर के तौर पर तैनात है। उनकी कंपनी का आफिस मोहाली के फेज-2 में स्थित है। 

उनकी इंडो कैनेडियन कंपनी की बसें दिल्ली से मनाली-जम्मू-कटड़ा आदि रूट्स पर चलती हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ निवासी ट्रांस्पोर्टर जोगिन्द्रपाल शर्मा की स्वागतम हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बसें भी मनाली से दिल्ली रूट पर चलती थीं।  शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने जोगिन्द्रपाल शर्मा वाली कंपनी की बसें खरीदने संबंधी उनसे संपर्क किया था जिस संबंध में दिसंबर 2017 तथा जनवरी 2018 को कंपनी के एम.डी. के साथ जोगिन्द्रपाल शर्मा की मोहाली में मीटिंगें हुई। 

शिकायतकर्ता वाली कंपनी द्वारा जोगिन्द्रपाल शर्मा की स्वागत्म कंपनी की 14 बसें तथा दो कारें लगभग 7 करोड़ 34 लाख 96 हजार 45 रुपए में खरीद ली गई थी। दोनों पार्टियों में एक लिखित समझौता हुआ था कि ट्रांसपोर्टर जोगिन्द्रपाल शर्मा खुद तथा किसी अन्य कंपनी और व्यक्ति के साथ मिल कर उन रूट्स पर बसें नहीं चलाएगा। 

शिकायतकर्ता का कहना है कि शर्मा ने लिखित समझौता होने के बावजूद किसी अन्य ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ हिस्सेदारी करके उन्हीं रूट्स पर बसें चलानी शुरू कर दी थीं जिन रूट्स पर बसें चलाने से समझौते में उन्हें रोका गया था। ऐसा करके शर्मा ने उनके साथ समझौते की शर्तों को तोड़ा है और उनके साथ यह धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने शिकायतकर्ता सुखचैन सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन फेज-1 मोहाली में चंडीगढ़ के सैक्टर-33ए निवासी ट्रांसपोर्टर जोगिन्द्रपाल शर्मा खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420 तहत केस दर्ज कर लिया है।
 

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