मैरिड होने के बावजूद की शादी रेप के दोषी को 10 साल कैद

Edited By Priyanka rana,Updated: 14 Feb, 2019 10:28 AM

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पहले से शादीशुदा होने के बावजूद युवती से शादी कर उससे दुराचार करने के दोषी इंजीनियर अमित को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़(संदीप) : पहले से शादीशुदा होने के बावजूद युवती से शादी कर उससे दुराचार करने के दोषी इंजीनियर अमित को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

11 नवम्बर, 2017 पुलिस को दी शिकायत में 28 साल की पीड़िता ने बताया कि अमित लालडू की कंपनी में बतौर सिविल इंजीनियर तैनात था। इसी दौरान अमित से उसकी दोस्ती हुई और अमित उसके घर पर आने लगा। इस दौरान अमित ने उसे और उसके परिवार को नहीं बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। इसके बाद उसने युवती से 2015 में शादी कर ली थी और उसके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगा। 

दो साल बाद पता चला कि उसके दो बच्चे भी हैं :
मार्च 2017 में युवती को एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को अमित की पत्नी बताया और यह भी बताया कि उसके दो बच्चे भी हैं। इसका पता लगने पर पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय में दी। 

मौलीजागरां थाना पुलिस ने इस मामले में लीगल ओपिनियन लेने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और मौलीजागरां थाना प्रभारी बलदेव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें सब इंस्पैक्टर गुरविन्द्र सिंह बेदी व अन्य पुलिस मुलाजिमों को शामिल किया गया। पुलिस की इस टीम ने जांच के बाद दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 

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