चाय पिने के बहाने पुलिस कस्टड़ी से फरार दोषी राजन और कांस्टेबल को 5-5 साल कैद

Edited By pooja verma,Updated: 20 Aug, 2018 08:28 PM

rajan and constable absconded for police custody 5 5 years imprisonment

पेशी के दौरान जिला अदालत से फरार होने के मामले में दोषी राजन भट्ïटी और ड्ïयूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कांस्टेबल हरबंस लाल को जिला अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (संदीप): पेशी के दौरान जिला अदालत से फरार होने के मामले में दोषी राजन भट्ïटी और ड्ïयूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कांस्टेबल हरबंस लाल को जिला अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

 

सैक्टर-36 थाना पुलिस ने अक्तूबर 2015 में दोषियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-222, 224, 225बी और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। दर्ज केस के मुताबिक 13 अक्तूबर 2015 को राजन भट्ïटी की जिला अदालत में दुराचार केस में पेशी पर लगा गया था। 

 

पेशी के बाद कांस्टेबल राजन को चाय पिलाने के लिए एडवोकेट्ïस चैंबर्स के पिछली तरफ दुकानों के पास ले गया। इसी दौरान मौका पाकर वह कांस्टेबल हरबंस को टक्कर मारकर फरार हो गया। कांस्टेबल पर आरोप था कि कैदी के भागने के बावजूद उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और अफसरों को नहीं दी थी।

 

पहले वह खुद उसके पीछे भागा लेकिन कोर्ट बाऊंड्री के बाहर कार में उसका इंतजार कर रहे उसके साथी उसे कार में बैठाकर भगा ले गए। इसके बाद उसने काफी देर बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद पंजाब में टीम रवाना की थी। 

 

वहीं कांस्टेबल हरबंस लाल के खिलाफ ड्ïयूटी में लापरवाही का केस दर्ज किया था। उसकी कस्टडी से वारदात से कुछ महीने पहले भी कोर्ट से एक कैदी फरार हो गया था। वहीं पुलिस कस्टडी से भागने पर राजन भट्ïटी और भागने में मदद करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

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