Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Jul, 2019 09:39 AM
यहां की एक अदालत ने गत वर्ष अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले दो दोषियों को 12-12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
मोहाली(कुलदीप) : यहां की एक अदालत ने गत वर्ष अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले दो दोषियों को 12-12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषियों भिंदर सिंह व गुरमीत सिंह निवासी गांव मामोली जिला पटियाला पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोनों दोषियों को यह सजा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशनज जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत ने सरकारी वकील मनजीत सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए सुनाई।
बच्ची ने टीचरों को बताई थी आपबीती :
यह मामला पुलिस स्टेशन बनूड़ में 16 अप्रैल 2018 को दर्ज किया गया था। पीड़ित नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में अपने स्कूल में अध्यापिकाओं को बताई थी जिसके बाद स्कूल में बनी सैक्सुअल हैरासमेंट कमेटी द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई थी व बनूड़ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।