Edited By Priyanka rana,Updated: 26 Mar, 2019 10:05 AM
नाबालिग से रेप के दोषी सन्नी को जिला अदालत ने 7 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़(संदीप) : नाबालिग से रेप के दोषी सन्नी को जिला अदालत ने 7 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि इस केस में उसकी भाभी भी आरोपी थी लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इन दोनों के खिलाफ नाबालिग लड़की की शिकायत पर वर्ष 2017 में सैक्टर-31 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
पीड़िता ने बताया था कि उसके घर के ऊपर वाली मंजिल में सन्नी अपने भाई-भाभी के साथ किराए पर रहता था। एक दिन सन्नी की भाभी ने पीड़िता को बहाने से अपने घर बुलाया। उसने कहा कि वह उसकी शादी अपने देवर से करवा देगी। कमरे में सन्नी पहले से मौजूद था और फिर उसने उसके साथ रेप किया। वह गर्भवती हो गई। सन्नी ने उससे शादी से इन्कार कर दिया।
इस पर लड़की ने सन्नी और उसकी भाभी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने उन दोनों पर विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कर लिया। हालांकि पुष्पा के खिलाफ जो पुलिस की कहानी थी, वह कोर्ट में साबित नहीं हो सकी।