Edited By Priyanka rana,Updated: 28 Apr, 2019 01:34 PM
महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ रेप करने वाले आरोपी मुहम्मद रफी को मटौर पुलिस ने आज अदालत में पेश किया।
मोहाली(कुलदीप) : महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ रेप करने वाले आरोपी मुहम्मद रफी को मटौर पुलिस ने आज अदालत में पेश किया। जहां कोर्ट ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस स्टेशन मटौर के एस.एच.ओ. जगदेव सिंह ने इस की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रिमांड दौरान आरोपी से और पूछताछ की जानी है तथा दूसरे आरोपी को पकडऩा अभी बाकी है।
बताने योग्य है कि पुलिस स्टेशन मटौर में पीड़ित महिला कांस्टेबल की शिकायत पर मुहम्मद रफी तथा आमिर निवासी मालेरकोटला के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376-डी, 506, 384 तथा 120बी के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी मुहम्मद रफी को गिरफ्तार कर गया था जबकि दूसरे आरोपी आमिर की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है।
शादी का दिया था झांसा :
मटौर पुलिस को दी शिकायत में रेप पीड़ित महिला कांस्टेबल ने बताया था कि उसे शादी का झांसा देने वाले मुहम्मद रफी निवासी मालेरकोटला ने उस दिन पहले तो अपने दूसरे दोस्त के साथ मिल कर मोहाली के सेक्टर-71 के होटल में रेप किया। उसके बाद उसे पी.जी. छोडऩे गया जहां पर पी.जी. के बाहर भी कार खड़ी करके उसके साथ फिर रेप किया।
ए.टी.एम. से पैसे भी उड़ाता रहा आरोपी :
पीड़िता ने बताया कि आरोपी मुहम्मद रफी ने जिस दिन से उसकी अश्लील वीडियो बनाई, उसी दिन से वह उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसे ब्लैकमेल करके उस बैंक ए.टी.एम. कार्ड का पासवर्ड ले लिया और फिर उसके खाते से पैसे भी निकलवाता रहा।
पहले बताया शर्मा, बाद में निकला मुस्लिम :
पीड़ित महिला कांस्टेबल ने शिकायत में यह भी बताया उसके साथ रेप करने वाले युवक से जुलाई 2018 में दोस्ती हुई थी। जिसने उसे अपना नाम राजवीर शर्मा बताया था। उसने उसे शादी का झांसा दिया था। अब जब उसके साथ रेप हो गया तो उसे पता चला कि उसका असली नाम मुहम्मद रफी है।