Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jul, 2018 09:24 AM
शहरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रशासन ने बिल्डिंग बायलॉज में कुछ परिवर्तन किए हैं।
चंडीगढ़(साजन) : शहरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रशासन ने बिल्डिंग बायलॉज में कुछ परिवर्तन किए हैं। प्रशासक ने रैजीडैंशियल प्रापर्टी में अमलगामेशन को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर मंगलवार को नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है।
नोटीफिकेशन के अनुसार अगर किसी की दो रैजीडैंशियल प्रापर्टी एक साथ हैं, तो वह अपनी दोनों प्रापर्टी को मर्ज कर सकता है। इसके लिए एस्टेट ऑफिस से प्लॉट की डिजाइनिंग और आकार को वेरीफाई कराना होगा।
हरियाणा के तर्ज पर अब चंडीगढ़ प्रशासन ने रैजीडैंशियल प्रापर्टी में अमलगामेशन को लेकर नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। कमर्शियल व इंडस्ट्रीयल प्रापर्टी में अमलगामेशन की पहले से ही मंजूरी है। लेकिन प्रशासन की ओर से रैजीडैंशियल प्रापर्टी में अमलगामेशन की जो मंजूरी दी है, उसमें चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड और सोसाइटीज की रैजीडैंशियल प्रापर्टी को शामिल नहीं किया गया है।
प्रशासन ने इसके लिए कुछ शर्ते रखी हैं। दोनों रैजीडैंशियल साइट्स की ऑनरशिप एक व्यक्ति की ही होनी चाहिए। डिवैल्पमैंट कंट्रोल नॉम्र्स बड़े प्लॉट वाले ही लागू होंगे। डिवैल्पमैंट इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों प्लाटों का ओवराल आर्कीटैक्चरल मैंटेन रहे।
10000 रुपए प्रोसैसिंग फीस देनी होगी :
फैडरेशन ऑफ सैक्टर्स वैलफेयर के बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा है कि प्रशासन ने लोगों को यह बड़ी राहत दी है। अभी तक कई पाबंदियां थीं। लोग अतिरिक्त दरवाजा तक नहीं खोल सकते थे। प्रशासन की ओर से अभी तक यह प्रोविजन केवल इंडस्ट्रीयल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर लागू था।
प्रशासन ने कमर्शियल प्रॉपर्टी और सभी इंडस्ट्रीयल प्लाट में अस्थाई व्यवस्था दी थी है कि ऐसे केसों में मालिकाना हक अलग-अलग भी हो तो उनके फ्लोर एक किए जा सकते हैं। बशर्ते दोनों बिल्डिंग एक ही मालिक की हों। कोई दो प्रॉपर्टीज को जोडऩा चाहता है तो उसे एस्टेट ऑफिस से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए 10000 रुपए प्रोसैसिंग फीस भी देनी होगी।