ड्रग्स मामले में पूर्व डी.जी.पी. चट्टोपाध्याय का रिप्लाई कोर्ट ने नकारा

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 31 May, 2023 11:24 PM

said don t mention the reports filed in reply

हजारों करोड़ के ड्रग्स मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पूर्व डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की ओर से पूर्व डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता व सुरेश अरोड़ा की ओर से दिए गए रिप्लाई का जवाब दाखिल किया जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि रिप्लाई में...

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): हजारों करोड़ के ड्रग्स मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पूर्व डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की ओर से पूर्व डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता व सुरेश अरोड़ा की ओर से दिए गए रिप्लाई का जवाब दाखिल किया जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि रिप्लाई में सिर्फ उन एप्लीकेशन का जिक्र होना चाहिए जो प्रतिवादी पक्ष (दिनकर गुप्ता व सुरेश अरोड़ा) ने दाखिल की हैं।  प्रतिवादी पक्ष के वकीलों का कहना था कि जो रिप्लाई सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की ओर से दाखिल किया गया है उसमें हाईकोर्ट में पेश हो चुकी सील बंद रिपोर्ट्स का कंटैंट लिया गया जिनमें से 3 रिपोर्ट्स खोली जा चुकी हैं और एक रिपोर्ट अभी सील बंद है। कोर्ट को बताया गया कि सील बंद रिपोर्ट का जिक्र रिप्लाई में करने से मामले की जांच प्रभावित होगी और आरोपियों को लाभ मिलेगा। 

 

 


कोर्ट ने उक्त दलील का संज्ञान लेते हुए चट्टोपाध्याय का रिप्लाई नकार दिया और उन्हें नए सिरे से जवाब बनाकर अगली सुनवाई से 3 दिन पहले कोर्ट में जमा करवाने को कहा है जो कि 14 जुलाई को होनी है। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय खुद कोर्ट में उपस्थित थे जिन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच रिपोर्ट्स में खुलासे के बाद बर्खास्त डी.एस.पी. राजजीत सिंह व इंस्पैक्टर का नाम सामने आया था जो कि जांच की आगे की कड़ी बन सकते थे लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज होने के डेढ़ माह बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कस्टडी में पड़े दस्तावेजों गायब हो रहे हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। 

 

 

 

 


प्रतिवादी पक्ष के वकील ने मांग की कि जो भी रिप्लाई कोर्ट में आए उसकी एडवांस कॉपी उन्हें मिलनी चाहिए जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 3 दिन पहले एडवांस कॉपी दिए जाने की बात कही है। मामले में कोर्ट मित्र बनाई गई वकील रीता कोहली ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले में अब उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई इसलिए उन्हें इस मामले से अलग किया जाए लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। 
 

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