पंचकूला जिला के 2 पोल्ट्री फार्मों के पक्षियों में मिले एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण

Edited By Vikash thakur,Updated: 08 Jan, 2021 08:03 PM

symptoms of avian influenza found in birds

‘एक किलोमीटर की परिधि में संक्रमित जोन तथा एक से 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में सर्विलांस जोन किया घोषित’ ‘संक्रमित जोन के अंदर आने वाले 5 पोल्ट्री फार्मों के 1,66,128 पक्षियों को मार कर मालिकों को दिया जाएगा मुआवजा’

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा सरकार ने पंचकूला जिला के दो पोल्ट्री फार्मों के पक्षियों में ‘एवियन इन्फ्लुएंजा’(एच5एन8) मिलने पर उनके एक किलोमीटर की परिधि में संक्रमित जोन तथा 1 से 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में सॢवलांस जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों से न तो कोई पक्षी और न ही अंडा व खाने का दाना बाहर जाएगा। बीमारी को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में संक्रमित जोन के अंदर आने वाले 5 पोल्ट्री फार्मों के 1,66,128 पक्षियों को मार कर मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज चंडीगढ़ में अपने आवास पर प्रैस कांफ्रैंस में यह जानकारी दी।

 

 

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक डा. बिरेंद्र सिंह लौरा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दलाल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों द्वारा किए जाने वाले पोल्ट्री व्यवसाय के प्रति सचेत है, ज्यों ही सरकार के संज्ञान में यह लाया गया कि पंचकूला जिला के पोल्ट्री फार्मों में किसी बीमारी के कारण पक्षी मर रहे हैं तो तुरंत जांच करने के आदेश दिए गए। विभाग द्वारा जांच करने पर पाया गया कि पिछले एक माह में इन पोल्ट्री फार्मों में करीब 4 लाख पक्षी मर गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले जालंधर में एक लैब में इन पक्षियों के सैंपल भेजे गए परंतु वहां से रिपोर्ट न मिलने के कारण बाद सैंपल भोपाल की एक लैब में जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट में दो पोल्ट्री फार्मों के पक्षियों में ‘एवियन इन्फ्लुएंजा’ (एच5एन8) मिलने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि हालांकि बर्ड फ्लू की यह स्ट्रेन ज्यादा घातक नहीं है फिर भी सरकार ने एहतियातन पंचकूला के प्रभावित पोल्ट्री फार्मों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।


‘एवियन प्रजाति के पक्षी, अंडे आदि दूसरे क्षेत्र में भेजने पर प्रतिबंध’
मंत्री ने बताया कि अब राज्य सरकार ने ‘एवियन इन्फ्लुएंजा’(एच5एन8) से संक्रमित पंचकूला जिला के गांव खेड़ी स्थित ‘सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म’ तथा गांव गनौली स्थित ‘नेचर पोल्ट्री फार्म, डंडलावर’ के एक किलोमीटर तक की परिधि के क्षेत्र को ‘इन्फैक्टिड जोन’ तथा एक से 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को ‘सॢवलांस जोन’ घोषित कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस क्षेत्र से अब एवियन प्रजाति के पक्षी, अंडे आदि दूसरे क्षेत्र में भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा संक्रमित क्षेत्र में चैक पोस्ट लगा दी गई हैं।

 

उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में पांच पोल्ट्री फार्म हैं जिनमें 1,66,128 पॉल्ट्री पक्षी हैं, इन सभी को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार मारकर जमीन में दबा दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 59 टीमों का गठन कर दिया है। पोल्ट्री फार्म के मालिकों को पक्षियों के क्षतिपूॢत के लिए 90 रुपए प्रति पक्षी मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। 


‘कर्मचारियों व मालिकों के स्वास्थ्य की जाएगी जांच’
दलाल ने यह भी बताया कि उक्त पोल्ट्री फार्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों व मालिकों के स्वास्थ्य की भी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जाएगी तथा उनको उचित दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जींद, सफीदों आदि क्षेत्रों, जहां पर पोल्ट्री फार्म ज्यादा हैं वहां पर भी विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। दलाल ने एवियन इन्फ्लूएंजा के मामले में पोल्ट्री उत्पादों की खपत के बारे में मानक सलाह दी है कि रोग मुक्त क्षेत्रों में पोल्ट्री उत्पादों को सही तरीके से पकाकर खाया जा सकता है। 
 

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