प्रशासन ने दस्तावेज पेश किए, हाईकोर्ट ने जताई संतुष्टि

Edited By bhavita joshi,Updated: 16 Nov, 2018 08:05 AM

the administration presented the documents the high court

चंडीगढ़ लेक क्लब में 17-18 नवम्बर को आयोजित होने वाले इंटरनैशनल लिटरेरी फैस्ट में तय मात्रा (डेसिबल) से अधिक ऊंचा म्यूजिक न बजे, इसके लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का वीरवार को हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): चंडीगढ़ लेक क्लब में 17-18 नवम्बर को आयोजित होने वाले इंटरनैशनल लिटरेरी फैस्ट में तय मात्रा (डेसिबल) से अधिक ऊंचा म्यूजिक न बजे, इसके लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का वीरवार को हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। मामले में सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से संबंधित कार्यक्रम की मंजूरी संबंधी दस्तावेज पेश किए गए।

इसके बाद हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि याची तरुणी गांधी के वकील सुनील मल्लन ने दलीलें दी कि उनकी शिकायत कार्यक्रम के आयोजन से नहीं बल्कि वहां तेज म्यूजिक न बजने से है। ऐसे में कार्यक्रम में नॉइस पॉल्यूशन रुल्स के तहत एयर/नॉइस क्वालिटी को मॉनीटर करने के आदेश दिए जाने की मांग रखी गई। हालांकि हाईकोर्ट याची की मांग से सहमत नहीं हुआ और याचिका का निपटारा कर दिया गया। 

यह की गई थी याचिका में मांग
याचिका में मांग की गई थी कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी किए जाए कि नॉइस पॉल्यूशन (रैगुलेशन एंड कंट्रोल) रुल्स व इनवायरमैंट (प्रोटैक्शन) एक्ट के मानकों व विनिर्देशों की पालना करें। इसके अलावा नॉइस पाल्यूशन रुल्स के तहत एयर/नॉइस क्वालिटी को मॉनिटर करें। ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिवादियों को निजी रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इनसे रिकवरी की जाए। वहीं, सैक्टर-3 थाना प्रभारी को निर्देश दिए जाएं कि किसी भी प्रतिवादी को साइलैंस जोन में तय स्तर से अधिक नॉइस पाल्यूशन न करने दिया जाए और कैलिब्रेटिड टैस्टिंग व मापने वाले उपकरणों से नॉइस का स्तर आंका जाए। साथ ही नाइस पॉल्यूशन रूल्स व एनवायरमैंट प्रोटैक्शन एक्ट के नियमों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

इन्हें जारी किया था नोटिस 
मामले में केंद्र सरकार, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू्.टी., डी.जी.पी., म्यूनिसिपल कॉर्पाेरेशन, चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डायरैक्टर, डिपार्टमैंट ऑफ एनवायरमैंट के डायरैक्टर, सिटको, चंडीगढ़ लेक क्लब के जी.एम., सैक्टर 3 थाना प्रभारी, चंडीगढ़ लिटरेरी सोसायटी के फाऊंडर चेयरमैन डा. सुमीत मिश्रा, लोकल बॉडी, पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आदि को पार्टी बनाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने केवल चंडीगढ़ प्रशासन को ही प्रारंभिक रूप से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 

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