चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने तीन साल में लोगों को 38.93 लाख रुपये के डिमांड नोटिस भेजे,34.06 लाख रुपये आवंटियों ने करवाएं जमा

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 08 Aug, 2022 07:21 PM

the board gave a warning to those who did not deposit

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने पिछले 3 साल में कई मकानों के अवैध निर्माण को तोड़ा है। इस कार्रवाई में आने वाला खर्च भी बोर्ड मकान मालिक से ही वसूलता है। बोर्ड ने अब सभी मामलों में की गई कार्रवाई के खर्चे को जोड़ा है, जो करीब 38.93 लाख रुपये बन गई...

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने पिछले 3 साल में कई मकानों के अवैध निर्माण को तोड़ा है। इस कार्रवाई में आने वाला खर्च भी बोर्ड मकान मालिक से ही वसूलता है। बोर्ड ने अब सभी मामलों में की गई कार्रवाई के खर्चे को जोड़ा है, जो करीब 38.93 लाख रुपये बन गई है। बोर्ड ने इसे जमा न करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

 

 

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर संबंधित मकान मालिक इसे जमा नहीं कराएंगे, तो उनके मकान के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग की तरफ से बताया गया है कि 38.93 लाख रुपये में से 34.06 लाख रुपये आवंटियों की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जमा करा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक 4.86 लाख रुपये की रिकवरी होनी बाकी है। इन रुपयों को ही वसूलने के लिए बोर्ड ने एक बार फिर उन सभी आवंटियों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अभी तक यह जुर्माना राशि जमा नहीं की है। गर्ग की तरफ से बताया गया है कि यह राशि संबंधित मकान मालिक के मकान में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने पर आया बोर्ड का खर्चा है। इसमें उस दिन अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए लगाई गई लेबर व उसके खाने का चार्ज, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के उन कर्मचारियों का वेतन जो उस दिन तैनात रहे, मशीनों का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ा गया है।

 

 

सीएचबी ने अपनी वेबसाइट पर डाली सूची :
सीएचबी की तरफ से बताया गया है कि मकान नंबर के अनुसार बोर्ड की वेबसाइट पर पूरी विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। लोग वेबसाइट पर जाकर बकाया राशि को देख सकते हैं और फिर उसे जमा करा सकते हैं। यशपाल गर्ग ने आग्रह किया है कि जिन आवंटियों के घर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह फिर अवैध निर्माण न करें अन्यथा कार्रवाई के साथ उन्हें अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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