दो दिन के अंदर शिकायत का जवाब न देने पर अधिकारी को जाएगा रिमाइंडर

Edited By pooja verma,Updated: 21 May, 2019 12:16 PM

the officer will be reminded if the complaint is not answered within two days

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने अपने ऑनलाइन कंपलैंट सैंटर को लोगों की सुविधा के लिए और प्रभावशाली बना दिया है।

चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने अपने ऑनलाइन कंपलैंट सैंटर को लोगों की सुविधा के लिए और प्रभावशाली बना दिया है। अब अगर शिकायत के दो दिन के अंदर संबंधित विभाग के अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो उसे रिमाइंडर भेज दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी जवाब नहीं आता तो कार्रवाई की जाएगी। 

 

अधिकारियों को सिटीजन चार्टर के तहत सभी समस्याओं का हल करना होगा। बोर्ड ने ऑनलाइन कंपलैंट सिस्टम को अपडेट करके वैबसाइट पर भी लागू कर दिया है। इसके लिए अब अलग से कॉलम बना दिया गया है, ताकि लोगों को ये कॉलम ढूंढने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

 

इस संबंध में बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि पहले उनका ऑनलाइन कंपलैंट सिस्टम इतना प्रभावशाली नहीं था। यही कारण है कि इस संबंध में उन्हें लोगों की शिकायतेें मिल रही थी। 

 

इसके बाद ही उन्होंने इसमें सुधार करने के साथ ही यहां आने वाली शिकायतों का टाइम बाउंड तरीके से हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऑनलाइन कंपलैंट सैंटर में विभाग द्वारा और सुधार किए जाएंगे। 


 

पहले शिकायतकर्ता को मैसेज नहीं जाता था
पहले सिस्टम में शिकायत रजिस्टर्ड होने के बाद शिकायतकत्र्ता के पास सैंटर की तरफ से कोई मैसेज नहीं जाता था, जिसके चलते कई-कई दिन लोगों की शिकायतें पेंडिंग रहती थी। अब शिकायत रजिस्टर्ड होने के बाद भी शिकायतकर्ता को कंपलीट जानकारी के साथ मैसेज जाएगा। 

 

इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर भी शामिल होगा, ताकि शिकायतकर्ता अधिकारी से अपनी शिकायत के स्टेटस के संबंध में जानकारी ले सकें। 

 

इसके अलावा विभाग ने सभी विभागों की समस्याओं के लिए अलग-अलग कॉलम बनाया है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन न हो, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसमें एडमिन, आई.टी., इंजीनियर और  इंफोर्समैंट समेत अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं शामिल हैं।

 

सिटीजन चार्टर के तहत ही करना होगा सभी समस्याओं का निवारण 
सभी विभागों को ऑनलाइन कंपलैंट सैंटर पर आने वाली शिकायतों का निवारण सिटीजन चार्टर के तहत ही करना होगा। सिटीजन चार्टर में अलग-अलग समस्याओं और कामों के लिए समय तय किया हुआ है। 

 

चार्टर के तहत कोनसैंसुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सात दिन के अंदर पब्लिक नोटिस, जिसके लिए 15 दिन के अंदर आब्जैक्शन दर्ज करवा सकते हैं। पब्लिक नोटिस की समाप्ति के बाद 21 दिन के अंदर प्रोसैसिंग करनी होती है। 

 

इसी तरह डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अलॉटमैंट लैटर के लिए तीन दिन के अंदर पब्लिक नोटिस, एप्लीकेशन की रिसिप्ट से 15 दिन के लिए कंप्लीट डॉक्यूमैंट पब्लिक नोटिस और पब्लिक नोटिस की समाप्ति के बाद 10 दिन के अंदर प्रोसेसिंग करनी होती है। इसी तरह अन्य कामों और समस्याओं के निवारण के लिए भी समय तय किया गया है।


 

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