Edited By AJIT DHANKHAR,Updated: 04 Mar, 2021 11:56 PM
इमीग्रेशन चलाने वाली महिला व अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
चंडीगढ़, (रमेश हांडा): मोहाली की एक इमीग्रेशन कंपनी चलाने वाली महिला अपराजिता त्यागी और अन्य के खिलाफ मानसा के रहने वाले रामभिंदर सिंह की ओर से जिला अदालत में दाखिल हुई क्रिमिनल कंप्लेंट पर सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रैट ने थाना सैक्टर-34 के एस.एच.ओ. को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शिकायत में कहा गया था कि रामभिंदर सिंह ने इस मामले में पुलिस को शिकायत की थी लेकिन 20 फरवरी को पुलिस ने बिना कार्रवाई किए फाइल बंद कर दी थी। रामभिंदर से अपराजिता त्यागी, प्रिंस पाल, राघवी ने कनाडा का वर्क परमिट दिलवाने का वादा कर साढ़े चार लाख रुपए लिए थे लेकिन उसे न तो वर्क परमिट और ट्रैवल वीजा मिला और न ही उसके पैसे वापस दिए गए।
शिकायतकत्र्ता ने हार कर एडवोकेट पुनीत छाबड़ा की मार्फत उक्त शिकायत दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैक्टर-34 थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ साजिश और ठगी का मामला दर्ज कर फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए हैं।