दो इमीग्रेशन कंपनियों के मालिकों पर केस दर्ज

Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Sep, 2018 10:51 AM

two cases filed against owners of immigration companies

लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनियों खिलाफ दर्ज किए जा रहे केसों की सीरीज का दौर लगातार जारी है।

मोहाली (कुलदीप): लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनियों खिलाफ दर्ज किए जा रहे केसों की सीरीज का दौर लगातार जारी है। पुलिस स्टेशन मटौर में दो और कंपनियों के मालिकों खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी के केस दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में फेज-3बी2 में लोगों से ठगी करके फरार हो चुकी कंपनी वर्ल्ड की ओवरसीज़ सोल्यूशंज के मालिक बलजिन्द्र सिंह ग्रेवाल खिलाफ दर्ज किया गया है। 

पुलिस शिकायत में जसप्रीत कौर निवासी जिला बरनाला ने बताया कि उसने अपनी किसी जान पहचान के माध्यम से कंपनी से संपर्क किया था। कंपनी में मौजूद स्टाफ मैंबरों ने उसे कहा कि उनके पास कैनेडा के वर्क परमिट आए हुए हैं तथा वे उसे वर्क परमिट वीजा पर कैनेडा भेज सकते हैं। उसने कंपनी के बताने मुताबिक कंपनीको 2 लाख 98 हजार तथा बाद में 20 हजार 540 रुपए दे दिये थे। इसके साथ लिखित एग्रीमेंट भी हुआ था कि अगर उसे विदेश नहीं भेजा जा सका तो उसके पैसे वापस दिए जाएंगे। इसके बाद न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही पैसे वापिस किए। 

वहीं कमलजीत कौर निवासी जिला अमृतसर, परमवीर सिंह निवासी अमृतसर, कमलजीत कौर ने भी एस.एस.पी. मोहाली को शिकायतें दी थीं कि उनके साथ भी विदेश भेजने के नाम पर ठगी हुई है। पुलिस स्टेशन मटौर में उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कंपनी के मालिक बलजिन्द्र सिंह ग्रेवाल खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 406 तथा 420 तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कंपनी बंद करके फरार चल रहा है।

फर्स्ट  फ्लाइट अब्रोड कंस्लटैंट की मालिकन के खिलाफ केस दर्ज
दूसरे मामले में सैक्टर-70 स्थित फस्र्ट फ्लाइट अब्रोड कंसलटैंट कंपनी की मालिकन प्रियंका शर्मा खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में मुनीष कुमार, परमदीप सिंह, बलविन्द्र सिंह (तीनों निवासी जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश) ने बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी में विदेश जाने के लिए संपर्क किया था। प्रियंका शर्मा ने उन्हें स्टडी वीज़ा पर कैनेडा भेजने का वायदा किया था और पांच लाख रुपए प्रति व्यक्ति उनसे मांगे गए थे।

 शुरू में उनसे 35-35 हजार रुपए ले लिए गए है। लेकिन बाद में उनका ऑफर लैटर आने का झांसा देकर उनसे साढ़े तीन लाख रुपए प्रति व्यक्ति फिर ले लिए गए। बाद में उन्हें विदेश भेजा नहीं गया और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस ने प्रियंका शर्मा खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420 तहत केस दर्ज कर लिया है।

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