फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Edited By Updated: 30 Jul, 2026 12:19 PM

supreme court rejects mahaprabhu jagannath movie plea

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि एनिमेशन बच्चों के लिए बनाई गई कला का एक नया रूप है और ऐसी याचिकाओं के कारण इसे...

नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि एनिमेशन बच्चों के लिए बनाई गई कला का एक नया रूप है और ऐसी याचिकाओं के कारण इसे रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए दिए अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करने से इंकार कर दिया। 

पीठ ने कहा, ‘देश में रचनात्मकता है। एनिमेशन बच्चों के लिए है। आजकल कोई किताबें नहीं पढ़ रहा है। ये चीजें कला के रास्ते में नहीं आनी चाहिएं।’ ओडिशा सरकार ने दलील दी थी कि भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर कुछ वर्गों की आपत्तियों के बाद फिल्म के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इससे पहले, न्यायालय ने भगवान जगन्नाथ यात्रा के उत्सव के बाद 28 जुलाई या उसके बाद एनिमेटेड फिल्म के अखिल भारतीय प्रदर्शन की अनुमति दी थी।

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