कक्षा नौवीं की किताबों में भिंडरावाले के बारे में  अपमानजनक' संदर्भ नहीं : उच्च न्यायालय

Edited By bharti,Updated: 19 Apr, 2019 03:10 PM

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बंबई उच्च न्यायालय ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया ...

मुंबई :  बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में बालभारती के एक पाठ्यपुस्तक में जरनैल सिंह भिंडरावले को च्च्आ आतंकी'' बताया गया है , जिसे सिख समुदाय में कई लोग संत'' मानते हैं। अदालत ने कहा कि उसने जिस पाठ को चुनौती दी गई है उसका अध्ययन किया है लेकिन भिंडरावाले को लेकर कोई  अपमानजनक या अनादरपूर्ण'' संदर्भ नहीं मिला।

अदालत ने अपने लिखित आदेश में कहा, संत भिंडरावाले का नाम खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन के संदर्भ में है और किताब कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार (अमृतसर में) स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया।'' न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि यह उस संदर्भ में है जिसमें हमें कथित उक्त वाक्य को पढ़ना चाहिए । पीठ ने शहर के वकील अमृतपाल सिंह खालसा की ओर से दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया। वकील मैथ्यू नेदुंपरा के जरिए दाखिल अपनी याचिका में खालसा ने नौवीं कक्षा के छात्रों के लिये बालभारती के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कुछ वाक्यों पर आपत्ति प्रकट की गई थी।

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