Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Jul, 2021 09:48 PM
अहमदाबाद, 31 जुलाई (भाषा) गुजरात सरकार ने वाणिज्यिक और सेवा प्रतिष्ठानों के मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के अनिवार्य कोविड-19 टीकाकरण की समय सीमा शनिवार को 15 अगस्त तक बढ़ा दी।
अहमदाबाद, 31 जुलाई (भाषा) गुजरात सरकार ने वाणिज्यिक और सेवा प्रतिष्ठानों के मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के अनिवार्य कोविड-19 टीकाकरण की समय सीमा शनिवार को 15 अगस्त तक बढ़ा दी।
एक अधिकारी ने कहा कि समय सीमा शनिवार को समाप्त होनी थी और इसे बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
राज्य सरकार ने 24 जून को घोषणा की थी कि 18 प्रमुख शहरों में 30 जून तक और अन्य क्षेत्रों में 10 जुलाई तक वाणिज्यिक और सेवा प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों, मालिकों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 का टीका लगवाना होगा।
इसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई की गई थी और अब इसे फिर से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है।
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