मारपीट करने पर पिता-पुत्र को 2 साल कैद

Edited By ,Updated: 29 Jan, 2015 08:26 PM

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अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी रामपुर ने मारपीट मामले में पिता-पुत्र को 2 साल की कैद व 5500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है....

रामपुर बुशहर: अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी रामपुर ने मारपीट मामले में पिता-पुत्र को 2 साल की कैद व 5500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना अदा न करने की एवज में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पिता का नाम हीरा लाल व पुत्र का नाम राम दयाल है। ये रामपुर के धारागौरा गांव के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना झाखड़ी में आईपीसी की धारा 323, 325 व 34 के तहत गुरुदास गांव बाटली निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

 

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह भगत राम व मान सिंह के साथ धारागौरा में खेत में कार्य कर रहा था। इस दौरान हीरा लाल ने दूध को लेकर झगड़ा किया। इसके उपरांत टैलीफोन पर भी झगड़ा कर मारपीट करने की धमकी दी। इसके बाद हीरा लाल के बेटे ने पत्थर फैंक कर उसके सिर पर प्रहार किया। शिकायत के बाद मैडीकल में मारपीट में चोट होने की भी पुष्टि हुई थी। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की है।

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