कोरोना मरीज ने आइसोलेशन में जाने से किया इंकार तो चलेगा हत्या का केस, होगी 21 साल सजा

Edited By Tanuja,Updated: 14 Mar, 2020 04:22 PM

corona patients who refuse to isolate face murder charges in italy

इटली में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। को रोकने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए इटली प्रशासन ने सख्त नियमों का....

इंटरनेशनल डेस्कः इटली में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। को रोकने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए इटली प्रशासन ने सख्त नियमों का ऐलान कर दिया है। इटली के नए नियम कानून के मुताबिक अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज आइसोलेशन में जाने से इंकार कर देता है, या जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करने से इंकार करता है तो उसे 21 साल तक की सजा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इटली के प्रशासन ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी शख्स में कफ और फीवर जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण वाले लक्षण दिखाई पड़ते हैं और वो आइसोलेशन (अलग-थलग रहने) में जाने से इंकार कर देता है तो उस पर हत्या का केस चल सकता है। ऐसे मुकद्दमों में इटली में 21 साल तक की सजा हो सकती है।

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लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह
इटली में अभी तक वायरस संक्रमण के 17,660 मामले सामने आ चुके हैं। बीमारी की चपेट में आकर 1,266 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे इटली में लॉक डाउन के हालात हैं। लोग अपने-अपने घरों में कैद हैं। दवाइयों और खाने-पीने की दुकानों को छोड़कर सभी तरह के आउटलेट्स को बंद करवा दिया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि जब तक स्वास्थ्य कोई लेकर कोई समस्या सामने न आए, वो अपने घरों से बाहर न निकलें। इटली प्रशासन के नए कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स में कफ या फीवर जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण वाले लक्षण दिखते हैं और अगर वो क्वारांटाइन या सेल्फ आइसोलेशन में जाने से इनकार करता है तो उसपर चोट पहुंचाने का मुकदमा चलाया जा सकता है।  ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। का प्रावधान है। 

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HIV/एड्स कानून की तरह है नया कानून
नए कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी रोज की तरह अपने काम पर जाता है और जानबूझकर किसी वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर बीमारी ले बैठता है, उसपर भी इसी तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की लापरवाही या इसके लिए जारी की गई गाइडलाइन की अनदेखी की वजह से किसी दूसरे बुजुर्ग या जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब हो, में वायरस का संक्रमण फैलता है तो उस शख्स पर जानबूझकर हत्या करने का मुकदमा चलाया जा सकता है।  ऐसे मामलों में इटली में 21 साल की सजा इटली में इस कानून को HIV/AIDS की बीमारी को लेकर बने कानून की तरह देखा जा रहा है। HIV/एड्स को लेकर इटली में कानून है कि अगर HIVसे संक्रमित कोई मरीज जानबूझकर वायरस का संक्रमण किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैलाता है तो संक्रमण फैलाने वाले शख्स को 21 साल तक की सजा हो सकती है।

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नए कानून के मुताबिक अगर कोई संक्रमित मरीज प्रशासन के गाइडलाइन को नहीं मानता है और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को 40 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक के लिए बीमार कर देता है तो उसे 3 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई शख्स इटली के प्रशासन को गाइडलाइन न मानते हुए किसी आपात स्थिति की झूठी जानकारी देकर घूमता-फिरता है और उसका दोष साबित हो जाता है तो ऐसे शख्स को एक साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी वाजिब वजह के बिना कोई आदमी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 206 यूरो का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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