बेनजीर की संपत्ति का ब्यौरा मांगना शहीद का अनादर : जरदारी

Edited By Isha,Updated: 19 Sep, 2018 04:35 PM

describing the details of benazir s property disrespect for the martyr zardari

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की संपत्ति का ब्यौरा मांगने को शहीद का अपमान बताया है। डॉन समाचार पत्र के मुताबिक जरदारी ने मंगलवार को दाखिल अपनी याचिका के जरिये नेशनल रीकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस (एनआरओ) मामले में 29 अगस्त के कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके तथा दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश जारी किया गया था।

भुट्टो की संपत्ति का ब्यौरा मांगे जाने को एक शहीद का अपमान बताते हुए उनके पति  जरदारी ने कहा कि इस प्रकार की जानकारी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और यह उनके मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है।  पाकिस्तान के मुख्य न्यायधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन न्यायधीशों की खंडपीठ ने लॉयर्स फाउंडेशन फार जस्टिस के अध्यक्ष फीरोज शाह गिलानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 अगस्त को जरदारी से उनकी दिवंगत पत्नी, बच्चों (बिलावल, बख्तावर और आसीफा भुट्टो जरदारी) और अन्य आश्रितों की विदेशी संपत्तियों, स्विस खातों समेत सभी खातों की जानकारियों के संबंध में हलफनामा पेश करने का आदेश दिया था। 

गिलानी की याचिका में वर्ष 2007 में एनआरओ की ओर से कथित रूप से बर्बाद सार्वजनिक राशि की वसूली की मांग भी की गयी है। उन्होंने इस मामले में जारदारी, पूर्व राष्ट्रपति सेवानिवृत्त जनरल परवेज मुशर्रफ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मलिक अब्दुल कय्याम को मुख्य आरोपी बनाया है।

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