Edited By Isha,Updated: 13 Oct, 2018 01:38 PM
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ सुनवाई पूरी करने में विलंब पर शुक्रवार को एहतिसाब अदालत को आड़े हाथ लिया और सुनवाई पूरी करने की समयसीमा बढ़ा कर 17 नवंबर कर दी। पिछले साल...
इस्लामाबादः पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ सुनवाई पूरी करने में विलंब पर शुक्रवार को एहतिसाब अदालत को आड़े हाथ लिया और सुनवाई पूरी करने की समयसीमा बढ़ा कर 17 नवंबर कर दी। पिछले साल 28 जुलाई को शरीफ को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सितंबर 2017 में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले शुरू किए गए थे।
उच्चतम न्यायालय ने सभी मामलों को निबटाने के लिए पहले एहतिसाब अदालत को छह महीने की समयसीमा दी थी बाद में, निचली अदालत के आग्रह पर उसने इसकी मीयाद बढ़ा दी।अभी तक 6 जुलाई को सिर्फ एक मामला निबटाया गया है। दो मामले अब भी लंबित हैं। प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने समयसीमा में विस्तार की एहतिसाब अदालत के जज न्यायमुॢत मोहम्मद अरशद मलिक की गुजारिश सुनी। खंडपीठ ने एहतिसाब अदालत का आग्रह मान लिया और 17 नवंबर तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।