हांगकांग में असंतोष के स्वर दबाने वाला नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित, चीन की पकड़ होगी और मजबूत

Edited By Tanuja,Updated: 19 Mar, 2024 05:10 PM

hong kong approve law that gives govt more power to curb dissent

हांगकांग  में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया गया है।  पिछले महीने ही इसका मसौदा आम जनता के सामने पेश कर दिया गया था...

इंटरनेशनल डेस्कः  हांगकांग  में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया गया है।  पिछले महीने ही इसका मसौदा आम जनता के सामने पेश कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों की राय ली गई। 8 मार्च को सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा  पर बिल लेकर आई और अब  बिल  पास होकर कानून बन गया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय   चिंतित है। दावा किया जा रहा है कि नया कानून हांगकांग पर चीन की पकड़ को मजबूत करेगा और नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन होगा।  

 

चीन ने हांगकांग पर  2020 में भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था जिसका मकसद क्षेत्र में स्थिरता लाना है। हालांकि, यह कानून केवल कुछ अपराधों से निपटता था, जैसे कि विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत।इसके अलावा इस कानून के  तहत चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को पहली बार शहर में रहने की अनुमति भी दी गई।इसमें एक प्रावधान यह भी था जिसमें संदिग्धों को मुकदमे के लिए मेनलैंड चीन में भेजा जा सकता था। 2020 के कानून ने अनुच्छेद 23 में तेजी लाने और स्थानीय कानून बनाने की जरूरत पर जोर डाला था।

 

एक्सपर्ट्स के अनुसार  हांगकांग के नए नेशनल सिक्योरिटी कानून का मानव अधिकारों के हनन करने में गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसे बीजिंग के 2020 में हांगकांग पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से समझा जा सकता है। 2021 में एक व्यक्ति को पुलिस अधिकारियों के एक समूह की तरफ मोटरसाइकिल चलाते हुए हांगकांग की ‘मुक्ति’ का नारा देने और झंडा फहराने पर आतंकवाद और अलगाव के लिए उकसाने का दोषी  मानकर नौ साल की सजा दी गई थी

 

 क्यों लाया गया ये कानून?
 हांगकांग के मिनी संविधान कहे जाने वाले ‘बेसिक लाॅ’ के आर्टिकल 23 के अनुसार सरकार को सात अपराधों पर कानून बनाने की ताकत दी गई है । इनमें  राजद्रोह, अलगाव, राजद्रोह, केंद्रीय पीपुल्स सरकार के खिलाफ तोड़फोड़, राज्य के रहस्यों की चोरी, विदेशी राजनीतिक संगठनों को क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने से रोकना, और राजनीतिक संगठनों को विदेशी राजनीतिक संगठनों या निकायों के साथ संबंध स्थापित करने से प्रतिबंधित करना शामिल है। 

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