इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के भाषणों पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज

Edited By Anil dev,Updated: 07 Oct, 2020 01:34 PM

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ के टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित भाषणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ के टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित भाषणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन ने इस बात की जानकारी दी है। 

याचिका में बताया गया है कि नवाज शरीफ सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी ले रहे हैं। याचिका में कहा गया कि नवाज शरीफ ने अपने कैंपेन और भाषणों में राज्य के संस्थानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वो हाल ही में नवाज शरीफ की ओर से दिए गए भड़काऊ भाषण को इंटरनेट से हटाने के निर्देश दे और नवाज शरीफ की ओर से भविष्य में भाषण देने पर रोक लगे। 

 

इस मामले की सुनवाई आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने की। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक सामग्री से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार को सार्वजनिक करना हित में नहीं था, विशेषकर उन मामलों में जहां कानून वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। फैसले में कहा गया है, च्च्पाकिस्तान के लोग, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, पाकिस्तान की सुरक्षा को सुरक्षित रखने की इच्छा और संकल्प रखते हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा निश्चित रूप से इस अदालत द्वारा रिट जारी करने पर निर्भर नहीं है। फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा इतनी दुर्बल नहीं है कि महज राजनैतिक बयानबाजी से खतरे में पड़ सके। 


 

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